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Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड पर SBI को सुप्रीम कोर्ट की फटकार! कहा- तीन दिन में सब कुछ सार्वजनिक करें, आप चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते

Supreme Court strict on SBI on electoral bonds

Supreme Court strict on SBI on electoral bonds

Supreme Court strict on SBI on electoral bonds

नई दिल्ली. चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) पर जानकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को फिर एसबीआई को फटकार लगाई है, कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि उसने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने को कहा था और जिसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एसबीआई से चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) नंबरों का खुलासा करने के लिए कहेगा, कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताना होगा कि एसबीआई ने सारी जानकारी का खुलासा किया है.
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इसी के साथ जो भी बॉन्ड (Electoral Bonds) के पैसे निकाल लिए गए हैं, उनके अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर भी बताने होंगे, सुनवाई के दौरान एसबीआई ने कहा कि वह अपने पास मौजूद हर जानकारी शीर्ष कोर्ट को देगा और बैंक ने यह भी कहा कि उसने अब तक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखा है, कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा.

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