Builder Subodh Singhania’s encroachment on EWS land रायपुर. सिंघानिया बिल्डकॉन के डायरेक्टर सुबोध सिंघानिया पर आरोप है कि बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन बिक्री में बड़ा हेरफेर किया गया है, ये गड़बड़ी ईडब्ल्यूएस की भूमि सहित हर्षित गोल्ड सिटी ग्राम नरहदा में प्लॉट विक्रय को लेकर हुई है, अधिकारियों की मिली भगत से ले आउट में बिल्डर को फायदा पहुंचाया है, अधिकांश प्लॉट और ले आउट में नियम का पालन नहीं किया गया, ईडब्ल्यूएस के लिए दी जाने वाली भूमि में अनियमिताएं बरती गई है, जिसको लेकर रायपुर कलेक्टर को जन चौपाल में शिकायत की गई है.

Corruption Charges against Singhania Buildcon director Subodh Singhania पीड़ित पक्ष से अकलेश खटोड़ ने सहप्रमाण प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर बताया कि सुबोध सिंघानिया रायपुर निवासी ने ईडब्ल्यूएस की भूमि सहित हर्षित गोल्ड सिटी ग्राम नरहदा सहित अन्य प्लाटों में काफी गड़बड़ी किया है उनके फर्जी रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी की है और जब वे सुबोध सिंघानिया से अपने प्लाट मकान हरजाना और पैसे की मांग करते हैं तो सुबोध सिंघानिया अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कहते हैं कि सत्ता पक्ष भाजपा एवं विपक्ष सहित उच्च अधिकारियों कि वे जेबें गर्म करते हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ऐसा उनका कहना है.
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Corruption Charges against Singhania Buildcon director Subodh Singhania पीड़ित अकलेश खटोड़ ने बताया कि अधिकांश ले आउट में B1 खसरा में काफी अनियमिताएं बरती गई है, शासन के नियमों को दरकिनार कर अपने सुविधा अनुसार अपने फायदे के लिए शासकीय दस्तावेजों में कांट छांट और सच को छुपाने का प्रयास किया है, षडयंत्र पूर्वक साजिश रच कर शासकीय दस्तावेजों में गड़बड़ी करने वाले सिंघानिया बिल्डर के खिलाफ में काफी लोगों ने शिकायत की है.

Builder Subodh Singhania’s encroachment on EWS land अब अंत में पीड़ित पक्ष अकलेश खटोड़ ने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के अलावा जिला कलेक्टर के समक्ष सहप्रमाण दस्तावेज शिकायत कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, रायपुर जिला कलेक्टर गौरव सिंह और संबंधित विभाग के समक्ष गुहार लगाकर सूक्ष्म जांच कर FIR दर्ज करने की मांग कर उक्त लेआउट और रजिस्ट्री को निरस्त करने की मांग अकलेश खटोड़ ने किया है.

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Builder Subodh Singhania’s encroachment on EWS land बता दे कि इसके पहले भी सुबोध सिंघानिया के काले कारनामें का कच्चा चिट्ठा खुलता रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने सिंघानिया बिल्डकॉन के डायरेक्टर सुबोध सिंघानिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, बाई-बैक पालिसी के तहत जमीन खरीदने वाली महिला को चार साल बाद दोगुनी रकम नहीं लौटाने पर उपभोक्ता आयोग ने सिंघानिया बिल्डकॉन के खिलाफ फैसला दिया था, आदेश में कहा गया था कि रकम लौटाने के साथ ही अन्य तरह की क्षतिपूर्ति का भी भुगतान करना होगा.

